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होली के पर्व पर लगाई धारा 144

होली के मौके पर बाड़मेर कलेक्टर लोकबंधु की ओर से जिले में धारा 144 लगाई गई है। इसे लेकर अब विवाद होना शुरू गया। ऑर्डर में लिखा गया है कि, कोई भी इस तरीके से होली ना खेले कि दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। आर्डर पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि, यह हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ आघात है। राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि होली का पर्व रंगों का त्योहार है। बाड़मेर कलेक्टर का एक आदेश मेरे हाथ में है, जिसमें कलेक्टर ने 2 से 12 मार्च तक जिले में धारा 144 लागू की है। जोकी हमारी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है। विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि सरकार इस ऑर्डर पर जवाब दे। इस प्रकार धारा 144 लगेगी तो हम किस प्रकार धार्मिक आचरणों को पूरा कर पाएंगे।

आप को बता दें कि जिला कलेक्टर ने गाने और नारे लगाने पर भी पाबंदी लगाई है। कलेक्टर ने ऑर्डर में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति होली पर इस तरह के कलर से ना खेले, जिससे किसी दूसरे धर्म की भावना को ठेस पहुंचे। किसी भी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे नहीं फेंके और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए मजबूर करें। रंगों से भरे गुब्बारों में घातक रसायन, धूल, कीचड़, ऑयल पेंट का उपयोग नहीं करे। होली नहीं खेलने वाले व्यक्ति को कलर नहीं लगाए और न ही उस पर फेंके। धारा 144 ऑर्डर के समय कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पीएगा, न ही किसी को पिलाएगा। यह आदेश 2 मार्च रात को 12 बजे से लागू होगा, जो 12 मार्च की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

कलेक्टर लोकबंधु का कहना है कि, यह ऑर्डर सभी त्योहारों से पहले निकाले जाते हैं। इसमें लोगों के इकट्‌ठा होने पर रोक नहीं है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ इकट्‌ठे होकर शांति से मनाए।

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